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Bill on paper leak, cheating passed in Lok Sabha The Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill Important Points | पेपर लीक, चीटिंग पर बिल लोकसभा में पास: नकली वेबसाइट बनाना, कम्‍प्‍यूटर से छेड़खानी अपराध; इन 15 में गड़बड़‍ियों पर होगी जेल

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1 घंटे पहले

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केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल जैसी गड़बड़‍ियों पर लगाम लगाने के लिए 5 फरवरी को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। इसमें परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों और संगठनों के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। यह बिल लोकसभा में पास हो गया है और अब इसे राज्‍यसभा में पेश किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में पेश किया। उन्‍होंने कहा, ‘अभी केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के पास परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल जैसे अपराधों से निपटने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों का फायदा उठाने वालों की पहचान की जाए और उनसे सख्‍ती से निपटा जाए।’

4 साल तक के लिए एग्जाम सेंटर होगा सस्पेंड
अगर किसी गड़बड़ी में एग्‍जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल के लिए सस्‍पेंड किया जाएगा। यानी उस सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा।

इसके अलावा परीक्षा में गड़बड़ी कराने में मिलीभगत पाए जाने पर सेंट्रल एजेंसी पर भी 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। बिल में जेल की सजा का भी प्रावधान है।

एग्जाम सेंटर में नहीं मिलेगी हर किसी को एंट्री
ये बिल ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं, तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी।

जारी होगा गैर जमानती वारंट
यह बिल कानून बनता है तो पुलिस को बिना किसी वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी और इन अपराधों को समझौते से नहीं सुलझाया जा सकेगा।

बिल में बताए गए किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। इस बिल में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया गया है।

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